- उपराज्यपाल ने महामारी के दौरान लाकडाउन नियमों का उल्लघंन करने वाले प्रवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी की मंजूरी दी।
- दिल्ली पुलिस को ऐसे मामलों में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के आदेश।
उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना ने अभियोजन निदेशालय, दिल्ली सरकार, द्वारा लाकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले 64 प्रवासियों के खिलाफ दर्ज 15 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। श्री सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को 100 से अधिक प्रवासियों से जुड़े ऐसे ही 10 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। उपराज्यपाल ने मानवीय और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि गरीब प्रवासियों द्वारा महामारी से संबंधित लाकडाउन का उल्लंघन छोटी भूल हो सकती है जो कि उनके द्वारा अत्यधिक संकट की स्थिति में हुआ। उन्होने यह भी कहा कि यह निर्णय आरोपियों को अनावश्यक उत्पीड़न और इधर-उधर भटकने से बचाएगा।
उपराज्यपाल ने महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवासियों की असहाय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.06.2022 के आदेश के अनुरूप यह निर्णय लिया। महामारी के दौरान लाकडाउन के कारण कई प्रवासियों की आजिविका का साधन खत्म हो चुका था, किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और यहां तक की उनके पास दैनिक गुजारे के लिए भी कुछ नहीं था।
उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा (51) के तहत 43 ऐसे दर्ज मामले हैं, जिनमें प्रवासियों मजदूरों ने सड़क पर निकल कर लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इन 43 मामलों में से 18 मामलों का निपटारा/निर्णय संबंधित न्यायालयों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। ऐसे 15 मामले जहां न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं, उपराज्यपाल ने अभियोजन निदेशालय द्वारा सीआरपीसी की धारा (321) के तहत अभियोजन वापस लेने के निर्देश दिये। शेष 10 मामलों में जहां उनमें 07 ऐसे हैं जिनमें आरोप पत्र दाखिल किया जाना है और 03 मामलों में अभियुक्तों की पहचान नहीं हो सकी है। इन मामलों में उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के आदेश दिए हैं।
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उपराज्यपाल, दिल्ली
